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    हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्रशिक्षित शिक्षकों को मिलेगा बकाया वेतनमान

     

    बिहार पटना 
    इनपुट:सोशल मीडिया 


    पटना :--- बिहार के प्राथमिक शिक्षकों के लिए पटना हाई कोर्ट से राहत भरी खबर आई है. कोर्ट ने साफ किया है कि सत्र 2013-15 के प्रशिक्षित शिक्षकों को मई 2017 से ही प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए. शिक्षकों ने समय पर प्रशिक्षण पूरा किया था, लेकिन परीक्षा परिणाम में हुई देरी की वजह से वे वेतन लाभ से वंचित रह गए।

    प्रशासनिक देरी की सज़ा शिक्षकों को क्यों? : कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस पी. बी. बजनथ्री और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा शामिल थे, front News India ने अपने फैसले में कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया की देरी का खामियाजा शिक्षकों को भुगतना अन्यायपूर्ण है. सरकार की लापरवाही के चलते शिक्षकों को वेतन लाभ नहीं मिल पाना पूरी तरह अनुचित है.
    सरकार को चेतावनी, नाराजगी भी जताई : कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ परीक्षा परिणाम में देरी के चलते यदि किसी शिक्षक को प्रशिक्षित वेतनमान से वंचित किया जाए, तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है.

    बिहार के प्राथमिक शिक्षकों को राहत : कोर्ट के इस आदेश का लाभ सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही नहीं, बल्कि वे सभी शिक्षक उठा सकेंगे जो समान परिस्थितियों में कार्यरत हैं और अब तक प्रशिक्षित वेतनमान से वंचित हैं. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से प्राथमिक शिक्षकों को काफी राहत मिली है।

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