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    02 नफर अभियुक्तगण को 05 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को रू 10,000/- (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 


    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 326,504 भादवि के मामले में मा0 न्यायालय सी0 जे0 एम0 कोर्ट बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 02 नफर अभियुक्तगण को 05 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को रू 10,000/- (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


    दिनांक- 19.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 1222/92 धारा 326,504 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 02 नफर *अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र कुमार 2. बच्चा लाल पुत्रगण शिवजी सोनार निवासीगण जापलिनगंज थाना कोतवाली जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय सी0 जे0 एम0 कोर्ट बलिया द्वारा- 

    धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 06 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया । 

    धारा 326 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 05 वर्ष का साधारण कारावास एवं प्रत्येक को रू 10,000/- (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।

    सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। जेल में बितायी गई सजा यदि कोई हो तो समायोजित की जाएगी। 
     
    अभियोजन अधिकारी- APO श्री संजय गौतम


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