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    02 नफर गैंगलीडरों की अवैध तरीके से अर्जित सम्पत्ति (लगभग 02 लाख रू0) जब्तीकरण करने का दिया गया आदेश

    उत्तर प्रदेश जनपद- बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:---जिलाधिकारी बलिया द्वारा गैगेस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मुकदमों से सम्बन्धित 02 नफर गैंगलीडरों की अवैध तरीके से अर्जित सम्पत्ति (लगभग 02 लाख  रू0) जब्तीकरण करने का दिया गया आदेश।

               मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में लागू अपराध मुक्त नीति के आलोक में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जिलाधिकारी बलिया श्री प्रवीण कुमार लक्षकार व  पुलिस अधीक्षक श्री ओमवीर सिंह जनपद बलिया द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे कठोर कार्यवाही किये जाने सम्बन्धित सघन अभियान के तहत थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 662/2023 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम बनाम सच्चिदानन्द सिंह का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिस क्रम में जिलाधिकारी बलिया द्वारा गैंगलीडर/अभियुक्त सच्चिदानन्द सिंह पुत्र हरिहर सिंह निवासी धरनी थाना दुबहड़ जनपद बलिया द्वारा आपराधिक कृत्य के माध्यम से अर्जित 02 अदद दो पहिया वाहन 1. बुलेट रायल इनफील्ड रजि0न0 UP60AH1212, 2. हिरो मेस्ट्रोइट्ज रजि0न0 UP60AJ5785 को अवैध अपराधिक समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित सम्पत्ति हैं। सच्चिदानन्द सिंह शतत् अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है जिसमें चोरी, लूट व अन्य अपराधों से अर्जित लाभ के उपरान्त खरीदा गया है। गैंग लीडर/अभियुक्त सच्चिदानन्द सिंह जिनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी  क्रियाकलाप अधि0 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अभियुक्त की अवैध तरीके से अर्जित 
    सम्पत्ति 02 अदद दो पहिया वाहन* को  जब्त करने का आदेश दिया गया। 
            इसी क्रम में *थाना हल्दी* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 209/2023 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम बनाम गैंगेलीडर सोमपाल व अन्य सदस्य राजू उर्फ लालचन्द्र पुत्र रामकुमार बावरिया व मंगल उर्फ राम पुत्र जगदीश का अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि सोमपाल वर्ष 2018 से शतत अपराध की जगत में प्रवेश कर चोरी, लूट जैसे अपराध कारित किया तथा समाज विरोधी अपराधी गतिविधियों के बल पर बेशुमार कई लाखों की सम्पत्तियां अर्जित की गई है, विवेचना के दौरान गैंग लीडर सोमपाल के नाम मोटर साईकिल PULSAR NS 160 रजिस्ट्रेशन न0 UP19H9075 सम्पत्तियां अर्जित होना पाया गया ।  जिस क्रम में जिलाधिकारी बलिया द्वारा गैंगेलीडर सोमपाल पुत्र मुंशा राम निवासी खेरी जुनारदार अहमदगढ़ थाना झिझाना जनपद शामली द्वारा आपराधिक कृत्य के माध्यम से अर्जित 01 अदद दो पहिया मोटर साईकिल PULSAR NS 160 रजिस्ट्रेशन न0 UP19H9075 को अवैध अपराधिक समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित सम्पत्ति हैं। सोमपाल शतत् अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है जिसमें चोरी, लूट व अन्य अपराधों से अर्जित लाभ के उपरान्त खरीदा गया है। गैंग लीडर/अभियुक्त सोमपाल जिनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी  क्रियाकलाप अधि0 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अभियुक्त की अवैध तरीके से अर्जित *सम्पत्ति 01अदद दो पहिया वाहन को जब्त करने का आदेश दिया गया।


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