01 नफर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000/-(दस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

madhurdarpan
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उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: अमीत कुमार गुप्ता 

बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में मा0 न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/FTC-प्रथम बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000/-(दस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दिनांक- 05.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना दोकटी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 120/2022  धारा-302 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर *अभियुक्त श्याम बाबू ठाकुर पुत्र स्व0 कृष्णा ठाकुर निवासी ग्राम लक्ष्मण छपरा थाना दोकटी जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/FTC-प्रथम बलिया द्वारा- धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह  का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।

अभियोजन अधिकारी-* ADGC श्री विजय शंकर पाण्डेय

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