उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 353 IPC के मामले में मा0 ग्राम न्यायालय सिकन्दरपुर बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 10 दिवस का साधारण कारावास व 500/- रू0 (पाँच सौ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 21.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना खेजुरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 255/1990 धारा 353 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त 1.अजीत कुमार सिंह पुत्र भीष्मदेव सिंह निवासी खड़सरा थाना खेजुरी बलिया* को मा0 ग्राम न्यायालय सिकन्दरपुर बलिया द्वारा धारा 353 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 10 दिवस का साधाराण कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
लोक अभियोजक-APO श्री वीरपाल सिंह