उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या का प्रयास के मामले में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी-3 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 7000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 31.01.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 265/2018 धारा-324,307,504,506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त राजेश कुमार तुरहा पुत्र स्व0 दाऊजी प्रसाद निवासी राजेन्द्रनगर थाना कोतवाली जिला बलिया* को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी-3 बलिया द्वारा धारा 324 भादवि सपठित धारा 34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।
धारा 307 भादवि सपठित धारा 34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 08 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री संदीप तिवारी