उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: अमीत कुमार गुप्ता
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) कोर्ट सं0- 08 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 40,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 31.01.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना बांसडीहरोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 73/2021 धारा-302 भादवि, धारा 6 पाक्सों एक्ट व धारा 3(2)(v) sc/st act से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित *01 नफर अभियुक्त रोहित सिंह पुत्र जीतेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी ग्राम कछुआ थाना दुबहड़ जिला बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) कोर्ट सं0- 08 द्वारा- धारा 06 पाक्सों एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । (जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा ।)
धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
धारा 3(2)(v) sc/st act में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री दिनेश कुमार सिंह